सूचनायें न देने पर एसडीएम के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई वांछित सूचनायें वास्तविक रूप से न देने पर उपजिलाधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी पर 250 रूपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाये जाने का आदेश दिया है। धर्मकुंज, पुराना मिल कम्पाउंड निवासी एवं … Continue reading सूचनायें न देने पर एसडीएम के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना